HomeBusinessक्या आपको भी मिला है इनकम टैक्स की तरफ से 143 (1)...

क्या आपको भी मिला है इनकम टैक्स की तरफ से 143 (1) के तहत नोटिस?

Date:

iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413 iTree Network Solutions +91-8699235413

National News

Italy: ਰੋਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ

Buland kesari - ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ...

Shocking! सहेली के “इश्क” में पागल महिला ने किया कांड !!

Buland kesari ;- उपमंडल तलवंडी साबो के गांव गतवाली...
iTree Network Solutions +91-8699235413

Buland kesari:- इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। इसके तहत इनकम टैक्स की ओर से टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की धारा 143 (1) के तहत नोटिस भेजकर जानकारी दी जा रही है। इनकमइसमें लिखा होता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था, वह सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो इसमें उसका कारण भी होता है। सामान्यत: यह कारण income की गलत जानकारी देने से जुड़ा होता है। अगर आपको भी यह नोटिस मिला है तो घबराएं नहीं। पहले इसे पढ़ें कि आपने आईटीआर में कोई गलत जानकारी तो नहीं भर दी थी। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो आखिरी तारीख तक रिवाइज्ड रिटर्न भर दें। सामान्य तौर पर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग कई बार इस आखिरी तारीख को बदल भी चुका है।

सरकार के पास पूरा हिसाब-किताब
जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अपनी आमदनी सही-सही भरनी होती है। हमारी सारी आमदनी का हिसाब-किताब फॉर्म 26AS और AIS के रूप में सरकार के पास मौजूद होता है। आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच करता है। अगर आमदनी से जुड़ी हुई कुछ भी गड़बडी निकली तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए बताया जाता है। इसे लेटर ऑफ इंटीमेशन या इंटीमेशन नोटिस भी कहते हैं।सेक्शन 143 (1) के तहत मिलती हैं ये जानकारियां

  • अगर किसी टैक्सपेयर को अपने रिटर्न पर रिफंड मिलना है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने उसमें कुछ बदलाव किए हैं।

  • जब किसी टैक्सपेयर को अतिरिक्त टैक्स या ब्याज का भुगतान करना होता है।

  • अगर रिफंड के लिए कोई अनुरोध नहीं है और टैक्सपेयर का रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुका है।

  • अगर आपने टैक्स बचाने के लिए गलत कटौती का दावा कर दिया है तो इसके बारे में इस नोटिस में लिखा होता है।

कैसे भरें रिवाइज्ड रिटर्न
अगर नोटिस में पता चलता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था, उसमें कोई गड़बड़ है तो आपको उस गलती को सही करना होगा। इसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज या फीस नहीं देनी होती।

अगर इंटीमेशन नोटिस न मिले तो क्या करें?
आईटीआर फाइल करने वाले हर शख्स के पास इंटीमेशन लेटर जाता है। आईटीआर फाइल करने के एक महीने के भीतर अगर इंटीमेशन लेटर न मिले तो इसके बारे इनकम टैक्स विभाग को ईमेल के जरिए बताएं। साथ ही आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

iTree Network Solutions
WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे Buland Kesari WhatsApp Group को Join करें
iTree Network Solutions +91-8699235413

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.

Punjab News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Bomb Threat: पंजाब पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई, एजेंसियां अलर्ट

 latest की धमकी मिली है। इसकी सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गई है। वीरवार सुबह यूटी पुलिस ने मुख्यालय में पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू...

You cannot copy content of this page