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क्या आपको भी मिला है इनकम टैक्स की तरफ से 143 (1) के तहत नोटिस?

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Buland kesari:- इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। इसके तहत इनकम टैक्स की ओर से टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की धारा 143 (1) के तहत नोटिस भेजकर जानकारी दी जा रही है। इनकमइसमें लिखा होता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था, वह सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो इसमें उसका कारण भी होता है। सामान्यत: यह कारण income की गलत जानकारी देने से जुड़ा होता है। अगर आपको भी यह नोटिस मिला है तो घबराएं नहीं। पहले इसे पढ़ें कि आपने आईटीआर में कोई गलत जानकारी तो नहीं भर दी थी। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो आखिरी तारीख तक रिवाइज्ड रिटर्न भर दें। सामान्य तौर पर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग कई बार इस आखिरी तारीख को बदल भी चुका है।

सरकार के पास पूरा हिसाब-किताब
जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अपनी आमदनी सही-सही भरनी होती है। हमारी सारी आमदनी का हिसाब-किताब फॉर्म 26AS और AIS के रूप में सरकार के पास मौजूद होता है। आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच करता है। अगर आमदनी से जुड़ी हुई कुछ भी गड़बडी निकली तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए बताया जाता है। इसे लेटर ऑफ इंटीमेशन या इंटीमेशन नोटिस भी कहते हैं।सेक्शन 143 (1) के तहत मिलती हैं ये जानकारियां

  • अगर किसी टैक्सपेयर को अपने रिटर्न पर रिफंड मिलना है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने उसमें कुछ बदलाव किए हैं।

  • जब किसी टैक्सपेयर को अतिरिक्त टैक्स या ब्याज का भुगतान करना होता है।

  • अगर रिफंड के लिए कोई अनुरोध नहीं है और टैक्सपेयर का रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुका है।

  • अगर आपने टैक्स बचाने के लिए गलत कटौती का दावा कर दिया है तो इसके बारे में इस नोटिस में लिखा होता है।

कैसे भरें रिवाइज्ड रिटर्न
अगर नोटिस में पता चलता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था, उसमें कोई गड़बड़ है तो आपको उस गलती को सही करना होगा। इसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज या फीस नहीं देनी होती।

अगर इंटीमेशन नोटिस न मिले तो क्या करें?
आईटीआर फाइल करने वाले हर शख्स के पास इंटीमेशन लेटर जाता है। आईटीआर फाइल करने के एक महीने के भीतर अगर इंटीमेशन लेटर न मिले तो इसके बारे इनकम टैक्स विभाग को ईमेल के जरिए बताएं। साथ ही आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

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