Buland Kesari :- चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सिर्फ 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि चंडीगढ इंटरनैशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि ऐसा उदासीन रवैया क्यों है ?
खंडपीठ ने कहा कि 2 राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थापित एयरपोर्ट से रोजाना सिर्फ शारजाह और दुबई के लिए ही विमान उड़ान भरते हैं। यह समझ से परे है कि अमृतसर जैसे जिला मुख्यालय में स्थित एयरपोर्ट से रोजाना 14 इंटरनैशनल उड़ानों की व्यवस्था है। मामले में सुनवाई 6 नवम्बर के लिए तय की गई है। हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस में केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के सचिव से कहा गया कि इस संबंध में एक शपथपत्र दायर कर बताएं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान में क्या बाधा है ?
जबकि करीब 18 माह पहले सभी अव्यवस्थाओं को दूर किया जा चुका है और कैट-टू आई. एल. आर. – का दर्जा भी दिया जा चुका है। पहले रात के समय विमान उतरने की व्यवस्था नहीं होने पर उड़ानों की संख्या में कमी थी। अब यह व्यवस्था होने के बावजूद उड़ानों की – इतनी कम संख्या होने पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा गया है कि एयरपोर्ट से – अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कमी के कारण – हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तीनों राज्यों में न – सिर्फ व्यापारी वर्ग बल्कि अन्य कारणों से विदेश जाने वालों की जेब पर भी असर पड़ता है।
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