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तस्करी में शामिल गैंगस्टर हरदीप दीपा गिरफ्तार

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Buland kesari ;- चंडीगढ़, 2 मार्च:(अर्चना सेठी) पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के तहत, काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने नशा तस्कर और गैंगस्टर हरदीप सिंह उर्फ दीपा (निवासी गांव घल खुर्द, फिरोजपुर) को गिरफ्तार कर सीमा पार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने तीन आधुनिक हथियार, जिनमें 9 एम एम ग्लॉक पिस्टल, . 30एम एम बेरेटा पिस्टल और एक पंप-एक्शन गन शामिल हैं, बरामद किए हैं। इसके साथ ही तीन मैगजीन, 141 कारतूस और 45 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है। इसके अलावा, गैंगस्टर की मारुति स्विफ्ट कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है।तस्करी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से किसी अज्ञात विदेशी संस्था द्वारा भेजे गए थे, जिसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने इन हथियारों को आतंकवादी और आपराधिक गिरोहों के प्रमुख संचालकों तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। इस विदेशी संस्था की पहचान और इसके व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है।

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उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच की जा रही है और इस मॉड्यूल में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान के साथ-साथ तस्करी किए गए हथियारों के मूल स्रोत का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

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ओर जानकारी देते हुए एआईजी सीआई फिरोजपुर लखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को गैंगस्टर हरदीप दीपा के नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल होने तथा हाल ही में आपराधिक तत्वों को हथियारों की खेप पहुंचाने की योजना बनाने की पुख्ता सूचना मिली थी।

उन्होंने बताया कि इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कोटकपूरा के पास पंज गराईं मोड़ पर नाका लगाया और एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने का संकेत दिया। लेकिन आरोपी ने कार रोकने की बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसका पीछा किया और गांव पंज गराईं इलाके में उसे तब गिरफ्तार कर लिया जब उसकी कार अचानक एक संकरी सड़क की ओर मुड़ने के बाद पलट गई।

एआईजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ मोगा, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों में आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों के तहत चार मामले दर्ज हैं। आरोपी को अप्रैल 2024 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 05, दिनांक 01-03-2025 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), फाजिल्का में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 25 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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