जालंधर (बुलंद केसरी न्यूज़) मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों को लागु करवाने में जालंधर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है।
यहां बता दें कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि किसी भी हाल में पंजाब में बिना लाइसेंस के किसी भी ट्रेवल एजेंट का दफ्तर नहीं चलना चाहिए। परन्तु इसके वाबजूद जालंधर में ही माजूदा समय में 20 के करीब बिना लाइसेंस और कैंसल लाइसेंस दफ्तर चल रहे हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि इन बिना लाइसेंस के इमीग्रेशन दफ्तरों की पूरी जानकारी सम्बंधित पुलिस थानों को भी है। परन्तु भ्रस्टाचार कहिये, सेटिंग कहिये या फिर पुलिस कि लापरवाही कहिए , मुख्यमंत्री के आदेशों की धजिया उड़ाते हुए शहर में पुलिस कमिश्नर रेट के अधीन 2 दर्जन के करीब बिना लाइसेंस या कैंसिल लाइसेंस वाले इमीग्रेशन दफ्तर चलाये जा रहे है ।
जिनसे किसी भी समय गरीब लोगों के साथ ठगी हो सकती है। पिछले कुछ महीने के दौरान ही जालंधर में अनेकों केस सामने आए हैं। जहां भोले भाले लोगों के साथ किसी भी समय ठगी हो सकती है।
बात अगर जालंधर के थाना नं 7 के अधीन आती PPR मार्किट की करें तो यहां भी एक कैंसिल लाइसेंस वाला इम्मीग्रेशम दफ्तर सरेआम चलाया जा रहा है। इस बारे एक शिकायत डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंची है। शिकायतकर्ता कर्णप्रीत सिंह ने बताया की PPR मार्किट में चल रहे इस दफ्तर बारे जिला प्रसाशन की वेबसाइट पर स्टेटस (लाइसेंस कैंसिल) का दिख रहा है।
परन्तु इसके वाबजूद प्रसाशन के नियमों और कानून की प्रवाह किए बगैर यह दफ्तर खुला पड़ा है। करण ने मामले बारे बताया कि DC दफ्तर के सम्वन्धित विभाग के अधिकारियो से संपर्क करने की कोशिश की गई परन्तु उनहोने फ़ोन नहीं उठाया। इसीलिए मामले की शिकायत डिप्टी कमिश्नर को मेल कर दी गई है।
वहीं इस मामले में जब सम्बंधित कैंसिल लाइसेंस वाले इमीग्रेशन दफ्तर के लैंडलाइन नंबर पर बात की गई तो कंपनी के एक कर्मचारी ने कहा कि उनका लाइसेंस सही है। और अगर ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट पर उनका लाइसेंस कैंसिल बताया जा रहा है तो यह प्रशासन की गलती है ना कि उनकी।
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