Buland kesari ;- पंजाब के होमगार्डों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 27 साल से ड्यूटी कर रहे जवानों को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 27 वर्षों तक लगातार सेवा देने वाले होमगार्ड को 10 हजार प्रति माह का भत्ता देने का आदेश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने फैसले में कहा कि होमगार्ड का चयन उचित प्रक्रिया के माध्यम से होता है और 10 वर्षों से अधिक की निरंतर सेवा उन्हें एक विशिष्ट दर्जा प्रदान करती है।पंजाब के होमगार्डों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 27 साल से ड्यूटी कर रहे जवानों को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 27 वर्षों तक लगातार सेवा…
पंजाब के होमगार्डों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 27 साल से ड्यूटी कर रहे जवानों को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 27 वर्षों तक लगातार सेवा…
दरअसल साल 1992 में होम गार्ड ने दलील दी थी कि उसे 1992 में पंजाब होम गार्ड में नामांकित किया गया था और वह 2019 तक लगातार सेवा करता रहा। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि होमगार्ड केवल एक स्वयंसेवक हैं, न कि सरकारी कर्मचारी। वे दैनिक वेतनभोगी हैं और आवश्यकता अनुसार बुलाए जाते हैं। कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को यह भत्ता केवल इसलिए नकारा नहीं जा सकता कि वह स्थायी या नियमित कर्मचारी नहीं है। कोर्ट का कहना है कि उनके और उनके परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता 1992 से 2019 तक लगातार काम करता रहा और उसे नियमित रूप से मासिक वेतन मिलता रहा। कोर्ट का कहना है कि कि होम गार्ड, पंजाब पुलिस का हिस्सा है, और उसे पुलिस अधिकारी के समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त हैं। याचिकाकर्ता को 2019 में निलंबित कर दिया गया था।
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