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Punjab सेवानिवृत्त SMO पर वेतन में 14,46,550 रुपये के गबन का , गिरफ्तार किया।

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 Punjab health department corruption news: Vigilance ब्यूरो ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) ढिल्लवां, जिला कपूरथला में तैनात कर्मचारियों के वेतन वितरण में हुए घोटाले की जांच के बाद एसएमओ को आरोपी बनाया है।

Punjab सेवानिवृत्त एसएमओ पर वेतन में 14,46,550 रुपये के गबन का , गिरफ्तार किया।
Punjab सेवानिवृत्त एसएमओ पर वेतन में 14,46,550 रुपये के गबन का , गिरफ्तार किया।

डॉ.लखविंदर सिंह चहल (सेवानिवृत्त) और पीएचसी ढिल्लवां में तैनात वरिष्ठ सहायक रणजीत सिंह को arrest कर लिया गया है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले में आरोपी क्लर्कों में से एक राजविंदर सिंह पहले भी उपनल में वेतन धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल था। डिविजनल अस्पताल, बाबा बकाला, जिला अमृतसर था इस संबंध में उनके खिलाफ वर्ष 2013 में विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन अमृतसर रेंज में मामला भी दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक ने 2016 में इस आरोपी क्लर्क का तबादला पीएचसी में कर दिया. ढिल्लावां में किया गया था।

ढिल्लवां के एस.एम.ओ डॉ। इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि उक्त आरोपी के खिलाफ वेतन में धोखाधड़ी के संबंध में मामला दर्ज किया गया है.

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लखविंदर सिंह चाहल ने अपने मौखिक आदेशों पर इस आरोपी क्लर्क को एक अन्य कर्मचारी बिल क्लर्क रणजीत सिंह के साथ लेखा रखने के लिए सहायक के रूप में तैनात किया था।

उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान आरोपी क्लर्क राजविंदर सिंह के विभिन्न बैंकों से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट से यह साबित हुआ है कि इस आरोपी ने लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारियों के फर्जी वेतन और महंगाई भत्ते के बिल तैयार किए थे और जिस पर उक्त आरोपी रणजीत सिंह और एसएमओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।

डॉ. चहल द्वारा अनुमोदित। क्लर्क राजविंदर सिंह ने यह फर्जी बिल खजाना दफ्तर भुलत्थ से पास करवाकर अपने निजी बैंक खातों में जमा करवाकर कुल 14,46,550 रुपये का गबन किया था।visa

इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन, जालंधर रेंज में तीनों आरोपियों डाॅ. चहल, रंजीत सिंह और राजविंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471, 201, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) ए और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डॉ। चहल और रणजीत सिंह को आज अदालत में पेश किया गया और दोनों आरोपियों को *न्यायिक रिमांड पर जेल* भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

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