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पंजाब में पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनावः

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Buland Kesari :-पंजाब में आगामी पंचायत चुनाव में कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

सरकार अब जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव भी पंच सरपंचों की तर्ज पर करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पंजाब पंचायती राज नियम 1994 में संशोधन की तैयारी की गई है। अगली कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित एजेंडा भी लाया जा सकता है। इसके पीछे कोशिश यह है कि गांवों में माहौल खुशनुमा बना रहे। साथ ही सभी गांवों में उचित तरीके से विकास हो पाए।पंचायत चुनाव को लेकर कुछ दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों से भी राय ली गई है। इसके बाद इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। सूत्रों की मानें तो पार्टी निशान पर चुनाव होने से गांवों में लोग बंट जाते हैं।राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। क्योंकि गांव में पंचायत सांझी होती है, जबकि जिला परिषव व ब्लॉक समिति मेंबर राजनीति पार्टियों के होते हैं। इससे गांवों का समुचित विकास नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि झगड़े भी बहुत होते हैं। अगर यह संशोधन होता है तो यह बड़ी राहत की बात होगी।पंजाब में 22 जिला परिषदों व 150 समितियों में साल 2018 में चुनाव हुए थे। इन चुनावों के समय नियम था कि जो उम्मीदवार किसी सियासी दल के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना चाहता था, उसे अपनी पार्टी की अनुमति के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता था। हालांकि बड़े लोग पार्टी निशान पर चुनाव लड़ने से बचते थे।पंजाब में 22 जिला परिषदों व 150 समितियों में साल 2018 में चुनाव हुए थे। इन चुनावों के समय नियम था कि जो उम्मीदवार किसी सियासी दल के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना चाहता था, उसे अपनी पार्टी की अनुमति के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता था। हालांकि बड़े लोग पार्टी निशान पर चुनाव लड़ने से बचते थे।राज्य चुनाव आयोग ने दो सप्ताह पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को पत्र लिखा था। इसमें भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पंचों और सरपंचों के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा गया था।पत्र में कहा गया था कि धारा 11 (5) के अनुसार हर जिले में डिप्टी कमिश्नर द्वारा आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी की जाए, ताकि आम लोगों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

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