Buland kesari ;- (Bharat Bhushan Ashu ) एडिशनल सेशन जज धर्मिंदर पाल सिंहला की अदालत द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ED की टीम द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के मंत्री Bharat Bhushan Ashu द्वारा अपने वकील के माध्यम से लगाई गई जमानत की अर्ज़ी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में पूर्व कांग्रेसी मंत्री Bharat Bhushan Ashu को Highcourt का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
बता दें कि ईडी ने आशु के खिलाफ मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत भूषण आशु 2017 से 2022 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उनके रहते अनाज ढुलाई को लेटर हुए टेंडर आवंटन में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। Vigilance की जांच में Punjab की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई थीं। जिस संबंधी केस में Ashu आजकल जेल में बंद हैं।
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