Buland kesari;-दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को जमानत दे दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर सिसौदिया को जमानत दे दी है. ईडी और सीबीआई मामले में सिसौदिया को 10-10 लाख रुपये का बांड भरना होगा और अब 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सिसौदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. आईओ को हर सोमवार को रिपोर्ट करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं. आने वाले दिनों में इस मामले के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में सिसौदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेल रहे हैं. सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।
आपको बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसौदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को दोबारा गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद अब सिसौदिया को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिल गई है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने सिसौदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है. बेंच ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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