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डेरा प्रमुख राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें, रणजीत सिंह हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ , ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

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Buland kesari:- रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की 2002 में हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. लेकिन इसी साल 28 मई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम और 4 अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण करने को तैयार हो गया है. इस संबंध में सोमवार को राम रहीम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है.

दरअसल, रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम और चार अन्य को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जगसीर सिंह की ओर से यह याचिका उनके वकील सत्यमित्र ने दायर की थी. इसमें हाई कोर्ट के 28 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राम रहीम और चार अन्य को नोटिस जारी किया है.

बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि नवंबर 2023 में जांच करने वाली सीबीआई अपराध का मकसद स्थापित करने में विफल रही है और इसके बजाय आरोपी पक्षों का मामला “संदेह में” है। अपनी दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम इस समय हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।

10 जुलाई 2002 को गोली मार दी गई

10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरूक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियां में डेरा समर्थक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक गुमनाम पत्र सामने आने के बाद उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई थी. जिसमें बताया गया था कि कैसे डेरा प्रमुख राम रहीम द्वारा डेरा मुख्यालय में महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा था.

बरी करने का फैसला राम रहीम और चार अन्य लोगों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील पर आया। जो अक्टूबर 2021 में पंचकुला, हरियाणा विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम, अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों में से एक इंदर सेन की 2020 में मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।

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