Buland kesari:- सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में पंजाब उग्रवाद के दौरान बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या मामले FIR को रद्द करने के लिए दाखिल पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी ऐसा करने से इनकार किया था और सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
पूर्व डीजीपी सैनी सबसे कम उम्र के डीजीपी थे। 1982 बैच के IPS सैनी के खिलाफ 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी के कथित अपहरण के लिए 6 मई 2020 को 6 अन्य लोगों के साथ मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दो पुलिस कर्मचारयों के सरकारी गवाह बनने के बाद सैनी पर हत्या का आरोप अगस्त 2020 में लगाया गया था।
मुल्तानी चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डिवेल्पमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते थे। सैनी उस समय चंडीगढ़ के SSP थे। 1991 में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुमेध सैनी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। पूर्व डीजीपी सैनी ने दावा किया था कि उनके खिलाफ पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर साजिश की गई है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 2008 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सैनी तत्कालीन DGP केपीएस गिल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने राज्य में आतंकवाद को खत्म करने में मदद की थी।
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