iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
HomeNationalसहमति से तलाक लेने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा छह महीने...

सहमति से तलाक लेने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा छह महीने इंतजार

Date:

National News

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ , ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮਾਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ...

पति-पत्नी अगर सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो अब उन्हें छह महीने का इंतजार नहीं करना होगा. सुप्रीम कोर्ट अब सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है. आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतज़ार की कानूनी बाध्यता भी ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. बेंच ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है.

iTree Network Solutions +91-8699235413

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13-B में इस बात का प्रावधान है कि अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट को आवेदन दे सकते हैं. लेकिन फैमिली कोर्ट में मुकदमों की अधिक संख्या के चलते जज के सामने आवेदन सुनवाई के लिए आने में समय लग जाता है. इसके बाद तलाक का पहला मोशन जारी होता है, लेकिन दूसरा मोशन यानी तलाक की औपचारिक डिक्री हासिल करने के लिए 6 महीने के इंतजार करना होता है.

iTree Network Solutions +91-8699235413

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई मामलों में शादी जारी रखना असंभव होने के आधार पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से तलाक का आदेश दिया था. अनुच्छेद 142 में इस बात का प्रावधान है कि न्याय के हित में सुप्रीम कोर्ट कानूनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए किसी भी तरह का आदेश दे सकता है.

iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413

बेंच की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब शादी को जारी रखना असंभव हो, तब सुप्रीम कोर्ट सीधे भी तलाक आदेश दे सकता है. आपसी सहमति से तलाक के मामले में जरूरी 6 महीने के इंतजार का कानूनी प्रावधान भी इस तरह के मामलों में लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में उन स्थितियों का भी ज़िक्र किया है, जब वह तलाक के मामलों में दखल दे सकता है. साथ ही, गुजारा भत्ता और बच्चों की परवरिश को लेकर भी चर्चा की है.

WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे Buland Kesari WhatsApp Group को Join करें
iTree Network Solutions +91-8699235413

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.

Punjab News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Unnao Rape Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ; ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ...

You cannot copy content of this page