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अब इस जिले में Restaurant और होटलों में नहीं पिला सकेंगे हुक्का, प्रशासन ने किए सख्त Order जारी

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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ , ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮਾਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ...

बुलंद केसरी ब्यूरो, मोगाः जिले में चल रही कई हुक्का बारों पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए इन सभी हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंधी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (जे), मोगा डॉ. निधि कामुद बंबा ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।

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इस संबंधी जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सिविल सर्जन मोगा द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू और अन्य उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हुक्का बार किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य स्थान पर नहीं चलाया जा सकेगा।

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उन्होंने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और युवाओं और स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।

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