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Kisaan Aandolan को लेकर High Court का बड़ा फैसला, कह दी ये बड़ी बात… पढ़ें पूरी News

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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ , ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮਾਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ...

बुलंद केसरी न्यूज, चंडीगढ़ः अपनी मांगों को लेकर Punjab के किसानों द्वारा Delhi  सिंधू बार्डर पर किए जा रहे किसान आंदोलन के चलते दायर दोनों याचिकाओं पर High Court मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और Central government ने High Court में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। आज भी किसानों की ओर से कोई वकील High Court में पेश नहीं हुआ है।

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वहीं याचिका की सुनवाई करते High Court ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है लेकिन इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और विरोध प्रदर्शन नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए।

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High Court ने कहा कि अगर आपको Delhiजाना है तो Bus से जाएं, ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का काफिला क्यों ले जा रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को राजमार्गों पर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भीड़ हो गई है, इसे कम किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को छोटे समूहों में इकट्ठा होने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं रविवार को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका ब्योरा मांगा है। केंद्र अगली सुनवाई में यह जानकारी देगा।

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