Buland kesari ;- लुधियाना : पूर्व मंत्री Bharat Bhushan Ashu की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 2000 करोड़ टैंडर ट्रांसपोर्ट घोटाले में अन्य 29 आरोपियों को कोर्ट ने सम्मन भेजे हैं। ई.डी. ने 19 तारीख को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर कोर्ट ने सम्मन जारी करने के आदेश किए।
ये आदेश न्यायालय (पी.एम.एल.ए. जालंधर) स्पैशल जज डी. पी. सिंगला द्वारा पारित किए। जानकारी के अनुसार एन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट (ई.डी.) की टीमें मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं।
इन सम्मन और पूछताछ प्रक्रिया के बाद हो सकता है कि आशु की बेल मिलना आसान नहीं होगा, यानी हो सकता है, की उन्हें इस वर्ष दिवाली जेल में ही माननी पड़े। Bharat Bhushan Ashu 2017 से 2022 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे।
उन पर आरोप है कि उनके रहते टैंडर आवंटन में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। विजिलेंस इस मामले में अदालत में चालान भी पेश कर चुकी है। इसके बाद इस मामले से जुड़े दस्तावेज ई.डी. ने मांगे थे और अपने स्तर पर जांच शुरू की।
ई.डी. इस मामले में पिछले साल अगस्त में Bharat Bhushan Ashu और उनके साथियों के ठिकानों पर भी छापामारी कर चुकी है। जबकि इस वर्ष अगस्त के महीने की शुरूआत में सबूत उनके खिलाफ होने के कारण आशु को ई डी द्वारा गिरफ्तार कर लिया और तबसे अभी तक आशु जेल में ही है। इन 29 दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने सम्मन पारित कर दिए है, जिन्हें अब इनको फेस करना पड़ेगा। जिसमें राजदीप सिंह, मीनू मल्होत्रा, आर. के. सिंगला, पंकज मल्होत्रा व अन्य शामिल है। मामले के तहत दोबारा पूछताछ की जाएगी और सबूत जुटाए जाएंगे और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सबूत होने पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।
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