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बुलंद केसरी ब्यूरो, नई दिल्लीः Punjab में राज्यपाल Banwari Lal Purohit और सरकार के बीच चल रही लड़ाई में Supreme Court से गवर्नर को बड़ा झटका लगा है। Supreme Court ने राज्यपाल को फटकार लगते हुए कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। Court ने अपनी टिप्पणी में कहा कि Punjab में जो हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है और वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
पंजाब सरकार की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए Chief Justice ने कहा कि क्या राज्यपाल को इस बात का जरा सा भी अंदेशा है कि वह आग से खेल रहे हैं? Court ने पंजाब और तमिलनाडु गवर्नर से कहा कि लोकतंत्र सही मायने में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों से चलता है।
Chief Justice ने कहा कि अगर राज्यपाल को लगता है भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे वापस विधानसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। इसके साथ ही Court ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए कहा कि राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लम्बित बिल पर फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से संदेह जताना सही नहीं है।
Supreme Court ने राज्यपाल के वकील से पूछा कि आप किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक रख सकते हैं। वहीं, सिंघवी ने पंजाब सरकार की तरफ से कहा कि बिल रोकने के बहाने राज्यपाल बदला ले रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर संविधान में कहां लिखा है कि राज्यपाल स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दे सकते हैं।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में Supreme Court ने सभी गवर्नरों को झाड़ लगाते हुए कहा था कि राज्यपालों द्वारा बिलों को मंजूरी न देने के कारण राज्य सरकारों को बार-बार Supreme Court में अपील करनी पड़ती है और राज्यपालों के Supreme Court में आने की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। राज्यपाल को लगता है कि कोई बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उन्हें बिल को विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए।
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