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Big Braking: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर DTC और Orbit सहित आठ कंपनियों के परमिट रद्द

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बुलंद केसरी ब्यूरो, चंडीगढ़ : ऑर्बिट और DTC बसों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसके तहत बठिंडा आरटीए सचिव द्वारा डीटीसी और आर्बिट बसों सहित कुल आठ कंपनियों की बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। आरटीए सचिव की ओर से डीटीसी और आर्बिट सहित कुल आठ कंपनियों की बसों पर यह कार्रवाई Punjab Haryana High Court के आदेश के बाद की है।

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मिली जानकारी के अनुसार डीटीसी और ऑर्बिट सहित आठ कंपनियों के 39 परमिट रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ऑर्बिट और DTC बसों की मालकियत बादल परिवार के पास है। जिन बसों के परमिट रद्द किए गए हैं उनमें डबवाली ट्रांसपोर्ट के 13, ऑर्बिट के 12, जुझार बस सर्विस के 7 और न्यू दीप बस कंपनी के 3 परमिट शामिल हैं। इसे लेकर आरटीए सचिव बठिंडा ने फिरोजपुर, पटियाला और जालंधर के आरटीए सचिवों को पत्र लिखा है।

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RTA सचिव को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि जिन परमिट को रद्द किया गया है उन्हें कार्यालय के अधीन तैयार किए जा रहे टाइम टेबल में शामिल न किया जाए। वहीं जिन टाइम टेबलों में ये परमिट हैं, उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही जी.एम. पीआरटीसी फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और बुढलाडा को पत्र लिख कहा गया है कि इन परमिटों पर चलने वाली बसों को तुरंत बस स्टैंड पर रोका जाए। मालिकों को कंपनियों के रद्द किए गए परमिट कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए है। इसे सरकार की बादल परिवार की बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

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