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Big News:सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, बर्खास्त AIG राजजीत हुंदल को जमानत देने से इंकार

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बुलंद केसरी ब्यूरो, चंडीगढ़: Punjab News: ड्रग रैकेट मामले में बर्खास्त एआईजी राजजीत हुंदल को सुप्रीमकोर्ट ने झटका देते हुए उनको रेगुलर जमानत देने से इंकार कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी आम बात हो गई है, ये राज्य के लिए बड़ी समस्या है। वहीं, अगर इसमें पुलिस की शमूलियत हो तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। राजजीत सिंह हुंदल ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी।

मिली जानकारी के अनुसार एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल (AIG) Rajjit Hundal की याचिका खारिज करते हुए जज बीआर गवई और पीके मिश्रा की पीठ ने कहा कि पंजाब में नशे की बड़ी समस्या है। इस समस्या से लाखों परिवार जूझ रहे हैं। हम इस याचिका को खारिज करते हैं। इससे पहले हुंदल को कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। समय खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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हुंदल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मामले की जांच CBI से करवाने की मांग उठाई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीधे तौर पर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका क्यों नहीं दायर की गई। याचिका दायर करते हुए Rajjit Hundal ने कहा था कि उनके खिलाफ की गई सभी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। नियमों की अवहेलना करते हुए बर्खास्तगी के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस रिपोर्ट को खारिज कराने के उद्देश्य से Rajjit Hundal  ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस रिपोर्ट को खारिज करने से इनकार कर चुका है।

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बता दें कि 2017 में AIG के साथी इंस्पैक्टर इंदरजीत को हथियार व ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। घर में तलाशी दौरान एके-47, हेरोइन, स्मैक व देसी हथियार बरामद हुए थे। जिसके चलते इंदरजीत को बर्खास्त कर दिया गया था। इस उक्त मामले पर राजजीत हुंदल पर बर्खास्त इंस्पेक्टर इंदरजीत का गलत रिकॉर्ड पेश करने के आरोप लगे है। इंदरजीत को प्रमोशन देने के आरोपों में भी राजजीत हुंदल घिरे हुए हैं। AIG हुंदल सिफारिशी लेटर लिखकर इंदरजीत का प्रमोशन करवाते रहे हैं। बता दें कि 2012 से 2017 तक जहां-जहां राजजीत सिंह तैनात रहे वहीं पर इंदरजीत की ट्रांसफर होती रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले Punjab Haryana High Court ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था जिसके खिलाफ हुंदल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। वहीं हुंदल ने हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग रखी थी। याचिका दायर करते हुए हुंदल ने कहा कि उन पर की गई कार्रवाई गलत है।

CM के बयान के बाद राजजीत सिंह हुंदल अंडरग्राउंड हो गया था जिसके चलते राजजीत हुंदल को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। लुक आउट नोटिस किया गया है। Rajjit Hundal अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। पंजाब पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए एक सिट गठित की हुई है।

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