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बुलंद केसरी ब्यूरो, चंडीगढ़ः Punjab News: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके तहत Punjab-Haryana High Court की पूर्ण पीठ ने प्रशासनिक स्तर पर हुई बैठक के दौरान Kapurthala के अतिरिक्त जिला एवं सत्र judge Rakesh Kumar को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान judge Rakesh Kumar का हेड क्वार्टर मानसा तय किया गया है और उन्हें वहां के जिला जज की अनुमति के बिना हेडक्वार्टर न छोड़ने का आदेश जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की कार्यवाहक Chief Justice Justice रितु बाहरी व High Court के अन्य जजों की फुल कोर्ट की बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि Punjab के Governor ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर फाजिल्का के Additional Civil Judge सीनियर डिवीजन प्रदीप सिंघल को बर्खास्त कर दिया है। रजिस्ट्रार विजिलेंस ने उनके खिलाफ जांच की थी और जांच के बाद फुल कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इस रिपोर्ट के आधार पर High Court ने राज्यपाल को सिफारिशें सौंपीं। इसके साथ ही High Court की अनुशंसा के आधार पर Punjab के Governor ने Punjab Superior Judicial Service के अधिकारी मनदीप सिंह ढिल्लों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है।
इसके बाद फुल कोर्ट ने कपूरथला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
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