बुलंद केसरी न्यूज, चंडीगढ़ : Chandigarh Politics News:आय से ज्यादा संपति बनाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के करीबी भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चहल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि एक दिन पहले ही चहल पर हो रही कार्रवाई पर कोर्ट ने पंजाब पुलिस से जवाब मांगा था। इस दौरान विजिलेंस ने समन भेजकर भरत इंदर सिंह चहल को जांच में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुए।
मिली जानकारी के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Captain Amarinder Singh के पूर्व सलाहकार Bharat Inder Singh Chahal की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य सतर्कता ब्यूरो पंजाब को इस मुद्दे पर बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
जिक्रयोग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल के घर पर विजिलेंस ने 27 सितंबर को छापा मारा था। विजिलेंस विभाग की टीम चहल केआवास पर पहुंची थी, लेकिन दरवाजा न खुलने पर टीम एक घंटे बाद वापिस लौट गई थी। इसी बीच विजिलेंस विभाग की टीम ने गेट पर तैनात चौकीदार को एक पत्र दिया और वापस लौट गई थी
इसके कुछ दिनों बाद ही भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर को राज्य सरकार को जवाब सबमिट करने के निर्देश दिए थे। इस वजह से विजिलेंस ने भरत इंदर चहल के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिसके बाद अग्रिम जमानत की मांग करते हुए 75 वर्षीय चहल ने अपनी याचिका में राजनीतिक प्रतिशोध और जांच एजेंसी पर आय और व्यय की गलत गणना का आरोप लगाया है।
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