Breaking Sidhu moosewala News / BulandKesari.Com: पंजाब के मशहूर दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की वकील शैली शर्मा ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने 239 सीआरपीसी और जग्गू भगवान पुरिया ने 227 सीआरपीसी के तहत अर्जी दाखिल की है कि इस मामले में दोनों आरोपियों को बरी किया जाए. सरकारी वकील को 5 जनवरी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने वकीलों के माध्यम से मनसा कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया कि हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्हें इस मामले से मुक्त किया जाना चाहिए.’ कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है. मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि वे जानबूझकर फैसले में देरी करने के लिए चालें चल रहे हैं।
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पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों गैंगस्टरों ने पुलिस की चार्जशीट को बेगुनाही का आधार बनाया है. जिसमें पुलिस ने हत्याकांड में गिरफ्तार बदमाशों के संदर्भ में उसका नाम लिया था. जिसमें कहा गया था कि वह मोबाइल के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस और जग्गू के संपर्क में था।
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जग्गू ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे मनमोहन मोहना के बयान पर नामांकित किया गया है. जिसमें उसने जग्गू और लॉरेंस के संपर्क में रहने की बात कही थी। हालांकि, पुलिस को उसके मोबाइल फोन के जरिए इन दोनों के संपर्क में होने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को ऐसा कोई लिंक नहीं मिला है, जिससे उसे इस केस से जोड़ा जा सके.
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सूत्रों के मुताबिक, लॉरेंस और जग्गू ने यह भी दावा किया कि जेल विभाग का कहना है कि जहां दोनों को बंद किया गया था, वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है. ऐसे में वह मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? उन्होंने तिहाड़ जेल का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अलग-अलग बैरक में बंद किया गया था. उनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था. पुलिस जांच में भी यह साबित नहीं हुआ कि वे एक-दूसरे के संपर्क में थे.
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