Buland Kesari :- (Dhillon brother suicide case) जालंधर के ढिल्लों ब्रदर्स मानवजीत और जश्नबीर के सुसाइड केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने SIT की जांच पर सवाल खड़े किए गए थे। जिस पर कोर्ट ने मामले में पूरी जांच समयबद्ध पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी को मामले की विस्तृत रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जमा करने के आदेश दिए हैं।
पूरा मामला 16 अगस्त 2021 का है। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर-1 में फैमिली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कुछ बहस हो गई थी।Dhillon brothers मानवजीत और जश्नबीर एक लड़की परमिंदर कौर की तरफ से थाने में गए थे। इसी दौरान पुलिस ने लड़की वालों को थाने से बाहर निकाल दिया था। थोड़ी देर में पुलिस कर्मचारी को भेजकर मानवजीत को अंदर बुलाया था। इसी दौरान मानवजीत Dhillon के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी।
जब परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो उसकी पगड़ी की तौहीन कर उसी पीटा जा रहा था। पुलिस वालों का कहना है कि मानवजीत ने महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर के साथ बदसलूकी की थी। जगजीत कौर की शिकायत पर अधिकारियों से डिस्कस करने के बाद मानवजीत के खिलाफ हो-हल्ला करने का मामला दर्ज कर उसे हवालात में बंद किया था।
बर्खास्त किए गए SHO नवदीप सिंह की पत्नी सुखविंदर कौर ने आरोप लगाए थे कि जिन मानवजीत Dhillon और जश्नबीर dhillion को बहुत अच्छे बच्चों की तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वह उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। दोनों भाई जेल से समझौते के बाद छूटे थे। हिमालय मोटर्स की कॉलोनी में दोनों भाई लड़कियों को परेशान करते थे। इसी दौरान उनका हिमालय मोटर्स के मालिक से झगड़ा हुआ था।
दोनों भाइयों और उनके दादा ने तेजधार हथियारों के साथ हिमालय मोटर्स के मालिक पर तेजधार हथियारों से हमला किया था। दोनों भाइयों और उनके दादा पर हत्या के प्रयास के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत केस दर्ज हुआ था।
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