बुलंद केसरी न्यूज, लुधियानाः महानगर के अंतर्गत आते Aldico Estate में साल 2021 में एक मासूम बच्ची को जिंदा दफन करने वाले महिला को court ने दोषी करार दिया है। जिसके बाद court अब आरोपी महिला को 15 अप्रैल को सजा सुनएगा। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा court में महिला को फांसी की सजा की मांग की है।
मिली जानकरी के अनुसार शनिवार को लुधियाना की session judge मुनीश सिंघल की court ने आरोपी महिला नीलम को दोषी ठहराया है। इससे पहले पीड़ित के Advocate परुपकर घुम्मन ने जोर देकर कहा कि मासूम की हत्या ने नगर ही नहीं Punjab को भी झकझोर कर रख दिया था। जिंदा दफनाए जाने के कारण बच्चे को हुई पीड़ा असामान्य है। वहीं आरोपी के वकील ने कोर्ट से नरमी की मांग की। जिसके बाद अब कोर्ट आरोपी महिला को 15 अप्रैल को सजा सुनाएगा।
मृतक बच्ची के दादा शमिंदर सिंह ने Police को नवंबर 2021 में Shimlapuri Police Station में दी शिकायत में बताया था कि आरोपी महिला नीलम का चाल-चलन ठीक न होने के कारण उसका पुत्र अपनी पत्नी को उससे मिलने से रोकता था,जिस कारण नीलम उसके पुत्र से रंजिश रखने लगी थी।
बता दें कि साल 2021 में पड़ोसी से रंजिश के चलते आरोपी महिला नीलम ने गली में खेल रही मासूम को बहला-फुसला कर अपने activa पर बिठा लिया व उसे Hussainpura के निकट Aldico Estate के पास सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर ज़मीन खोदकर जिंदा दफ़ना दिया,जिससे दम घुटने से मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई।
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