बुलंद केसरी न्यूज, जालंधर : महानगर के अंतर्गत आते वेस्ट इलाके के आप विधायक शीतल अंगुराल की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई, जब कोर्ट ने हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश न होने के कारण कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए विधायक शीतल अंगुराल के गैर जमानती वारंट जारी कर दिये हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सीजेएम माननीय अमित कुमार गर्ग की तरफ से जारी आदेशों में विधायक शीतल अंगुराल को लेकर टिप्पणी भी की गई है। जिसमें कहा गया है कि वह बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
यह मामला हरविंद्र कौर मिंटी से संबंधित है। मिंटी की तरफ से साल 2017 में थाना डिवीजन नं. 6 में विधायक शीतल अंगुराल तथा उसके साथियों के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी कि उक्त लोगों न सोशल मीडिया पर उसके प्रति भद्दी शब्दावली का प्रयोग किया है। इसके अलावा मिंटी कौर को ब्लैकमेलर कहा गया था और कई आरोप लगाए गए थे।
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