बुलंद केसरी न्यूज, जालंधरः Jalandhar News: बर्ल्टन पार्क में लगने वाली अस्थाई पटाखा मार्केट का मसला अंतत हल हो गया है, जिसके बाद जालंधर एडमिनिस्ट्रेशन ने द्वारा बल्टन पार्क में लगने वाली दुकानों को लेकर आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत इसके लिए 20 के करीब दुकानों पर पटाखे बिक सकेंगे। वहीं प्रशासन द्वारा इसे लेकर पुलिस को भी पत्र भेजा गया है कि इस सुनिश्चित करें। आदेशों की उल्लंघना करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं, बल्टन पार्क के आसपास 500 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को जालंधर के डीसी विशेष सारंगल द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद नगर निगम कमिश्नर ने ऋषिपाल सिंह ने 20 दुकानें लगने की अथॉरिटी दी है। वहीं कमिश्नरेट पुलिस के डीसीपी अंकुर गुप्ता ने कहा है कि जो भी व्यक्ति बल्टन पार्क में अपनी दुकान लगाकर पटाखा बेचना चाहता है, तो उसके पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। जीएसटी नंबर के बिना किसी भी पटाखा बेचने वाले को लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा।
वहीं जालंधर फायर वर्क एसो. के विकास भंडारी, राकेश गुप्ता, मनू भंडारी, पुनीत नारंग, महाबीर बजरंगबली फायर वर्कर एसो. के रवि महाजन, अमित भाटिया सहित अन्यों ने निगम कमिश्नर को कहा कि 24 अक्तूबर को दशहरा आने वाला है व दीपावली को 25 दिन से कम का समय शेष बचा है लेकिन पटाखा मार्केट की इजाजत न मिलने के कारण उनका व्यापार चौपट होने की कगार पर है।
इस मौके अधिकारियों ने कहा कि अस्थाई तौर पर बनने वाली मार्केट को नियमों के मुताबिक बनाना यकीनी बनाया जाए। इसमें किसी तरह के नियम की उल्लंघना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटाखा मार्केट के लिए आवेदन करने वालों के लिए जी.एस.टी. नंबर लेना अनिवार्य होगा, जिसके पास यह नंबर नहीं है, वह आवेदन नहीं कर पाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि पटाखा व्यापारी कई दिनों से निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके चलते निगम द्वारा पुलिस विभाग को इस संबंधी लिखित में जवाब भेजा गया है।
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