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बुलंद केसरी ब्यूरो, जालंधरः Kapurthala के बहुचर्चित Dhillon Brothers आत्महत्या मामले में नामजद पूर्व SHO Navdeep Singh को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढिल्लों ब्रदर्स सुसाइड केस में फरार चल रहे बर्खास्त Inspector Navdeep Singh की जमानत याचिका पर शुक्रवार को Supreme Court में एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि Court से बेल मिलने के मामले में किसी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है।
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को Supreme Court में भी सुनवाई हुई थी, इस दौरान Supreme Court में जस्टिस विक्रम नाथ और राजेश बिंदल की बेंच ने Navdeep Singh की बेल एप्लिकेशन को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट में Navdeep Singh की जमानत याचिका खारिज होने के बाद ही वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इंस्पेक्टर नवदीप सिंह करीब 100 दिनों से फरार चल रहा है। केस दर्ज किए जाने के बाद Punjab Police द्वारा Navdeep Singh को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था।
पूरा मामला 16 अगस्त का है। Jalandhar के थाना डिवीजन नंबर-1 में फैमिली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कुछ बहस हो गई थी। मानवजीत और जश्नबीर एक लड़की परमिंदर कौर की तरफ से थाने में गए थे। इसी दौरान पुलिस ने लड़की वालों को थाने से बाहर निकाल दिया था। थोड़ी देर में पुलिस कर्मचारी को भेजकर मानवजीत को अंदर बुलाया था। इसी दौरान मानवजीत के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी।
जब परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो उसकी पगड़ी की तौहीन कर उसी पीटा जा रहा था। पुलिस वालों का कहना है कि मानवजीत ने महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर के साथ बदसलूकी की थी। जगजीत कौर की शिकायत पर अधिकारियों से डिस्कस करने के बाद मानवजीत के खिलाफ हो-हल्ला करने का मामला दर्ज कर उसे हवालात में बंद किया था।
बर्खास्त किए गए SHO Navdeep Singh की पत्नी सुखविंदर कौर ने आरोप लगाए थे कि जिन मानवजीत और जश्नबीर को बहुत अच्छे बच्चों की तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वह उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। दोनों भाई जेल से समझौते के बाद छूटे थे। हिमालय मोटर्स की कॉलोनी में दोनों भाई लड़कियों को परेशान करते थे।
इसी दौरान उनका हिमालय मोटर्स के मालिक से झगड़ा हुआ था। दोनों भाइयों और उनके दादा ने तेजधार हथियारों के साथ हिमालय मोटर्स के मालिक पर तेजधार हथियारों से हमला किया था। दोनों भाइयों और उनके दादा पर हत्या के प्रयास के जुर्म में भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज हुआ था।
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