Jalandhar Improvement Trust fined by consumer forum / BulandKesari.Com: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक हम कैसे पर सुनवाई करते हुए जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को उसकी जमा कराई गई सारी राशि ब्याज सहित वापस करें।
शिकायतकर्ता विशाल खुराना ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी के 2016 में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा सूर्य एनक्लेव एक्सटेंशन 94.97 एकड़ स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें आम जनता को प्लांट अलॉट किए गए थे इसी स्कीम में उनका भी एक प्लॉट निकला था जिसके लिए उन्होंने 2,60100 रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में जमा करवाई थी।
बाकी की राशि निर्धारित नियमों के मुताबिक दी जानी थी जिसके तहत उन्होंने दूसरी किस्त 5,47210 रुपए की साल 2016 में अदा की। इसके बाद 2017 में 4,87666 रुपए जमा करवाए गए।
इतना ही नहीं इशारा रकम को अदा करने के लिए शिकायतकर्ता को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से 10,50000 का लोन भी लेना पड़ा। रानी की बात यह रही कि शिकायतकर्ता से 12,94976 की भारी भरकम रकम लेने के बावजूद भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर अलॉटमेंट लेटर में दी गई शर्तों और नियमों को जमीन स्तर पर लागू करने में असफल रहा। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता के बार-बार निवेदन करने के बावजूद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने हालात में कोई सुधार नहीं किया।
अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाने के कई साल बाद भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ना तो सही तरीके से प्लाटों की निशान देही कर पाया और ना ही लोगों को पानी , सीवरेज, सड़कें,लिंक रोड और बिजली जैसी सुविधाएं दे पाया।
आखिर शिकायतकर्ता को परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का रुख करना पड़ा और उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की जनता से सुनवाई के बाद आदेश दिया के क्योंकि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट उपभोक्ता को निर्धारित शर्तों के अनुसार सुविधा नहीं दे पाया इसलिए वह उपभोक्ता की पूरी राशि जब से ली गई है तब से 9% ब्याज के सहित उसे वापस लौटाए। साथ में उसे पेश आई परेशानी के बदले में उसे 30 हज़ार रुपये मुआवजा दे और 5 हज़ार रूपए केस खर्च के दिए जाएं।
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