iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413 iTree Network Solutions +91-8699235413
HomeBusinessजुर्माने से लेकर जेल तक, डेडलाइन खत्‍म होने से पहले नहीं भरा...

जुर्माने से लेकर जेल तक, डेडलाइन खत्‍म होने से पहले नहीं भरा ITR तो हो सकती है ये कार्रवाई

Date:

National News

iTree Network Solutions +91-8699235413

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आज यानी 31 जुलाई 2023 को समाप्‍त हो जाएगी. इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. ऐसे में अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो जुर्माने के साथ कई परेशानियां आ सकती हैं. इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है.

आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किया है. वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने लॉग इन किया है. सिर्फ 30 जुलाई को ही 27 लाख से ज्‍यादा रिटर्न फाइल किए गए थे. आइए जानते हैं अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरा तो क्‍या हो सकता है.

सभी को भरना होता है आईटीआर 

वित्त वर्ष 2022-23 और आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई है. धारा 234 के तहत सभी को आयकर रिटर्न भरना होता है, लेकिन ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको धारा 139 के तहत आईटीआर फाइल नहीं करना है तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा.

iTree Network Solutions +91-8699235413

31 तारीख तक आईटीआर नहीं भरने पर देना होगा जुर्माना 

आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपको इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये का विलंब शुल्‍क देना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

iTree Network Solutions +91-8699235413

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, टैक्‍स का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना, ब्‍याज या मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. हालांकि, अगर चोरी किया गया टैक्‍स 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो करावास 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है.

पिछले वित्त वर्ष का भी भर सकते हैं रिटर्न 

आयकर वेबसाइट का कहना है कि यदि कोई आईटीआर धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो वह विलंबित आईटीआर फाइल कर सकता है. नियम के मुताबिक धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर भरा जाता है. वहीं विलंबित आईटीआर की डेडलाइन समाप्‍त होने के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं. इसे अपडेट आईटीआर कहा जाता है, जो 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है.

iTree Network Solutions
WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे Buland Kesari WhatsApp Group को Join करें
iTree Network Solutions +91-8699235413

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.

Punjab News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ?

Punjab News: Robbery in home; ਪਿੰਡ ਬਘੌਰਾਂ ’ਚ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 4...

You cannot copy content of this page