Buland kesari ;- Jalandhar अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मेजर अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को भारतीय सेना, पुलिस के अधिकारियों को छोड़कर पुलिस, सेना, सी.आर.पी.एफ. के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और बी.एस.एफ. अन्य बलों की वर्दी और जैतून के रंग (सैन्य रंग) के वाहन/मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जालंधर (ग्रामीण) जिले की सीमा के भीतर पेट्रोल पंपों और बैंकों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने तथा इनमें कम से कम 7 दिन की रिकॉर्डिंग रखने के आदेश दिए गए है।
जालंधर देहात को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया
इसके अलावा अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने जालंधर देहात के अधिकार क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है और ड्रोन एंव मानव रहित हवाई वाहनों की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा इसी उद्देश्य से यू.ए.वी./ड्रोन के उपयोग में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को ड्रोन की तैनाती से पहले इस दफ्तर को सूचित करना होगा। वहीं जालंधर (ग्रामीण) जिले के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नहीं छोड़ेगा। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले 2 माह तक लागू रहेंगे।
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