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Pocso Act मामले में दोषी को हुई 20 वर्ष की सज़ा; लॉ पावर एसोसिएशन, एसोसिएशन द्वारा पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई गयी थी मुफ्त कानूनी मदद

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Ludhiana (बुलंद केसरी न्यूज़) : जिले में Pocso Act विक्टिम परिवारों को इंसाफ दिलाने हेतु कार्यरत “लॉ पावर एसोसिएशन” के बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद तथा बाल अधिकार कार्यकर्ता व लॉ पावर एसोसिएशन के सह – संस्थापक दिनेश कुमार ने जिला लुधियाना में पोक्सो विक्टिम परिवारों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।

ऐसा ही एक मामला  मार्च 2021 में थाना फोकल प्वाइंट, लुधियाना में दर्ज किया हुआ था, जिसमे छः वर्षीय पीड़िता को ट्यूशन से लौटते हुए रास्ते में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पास बुलाया और उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे में गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दी और मामला लॉ पावर एसोसिएशन के पास पहुंचा। जिसके बाद दोषी के खिलाफ IPC 376-AB व पोक्सो की धारा 6 में मामला दर्ज किया गया।

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पीड़ित परिवार के वकील व लॉ पावर एसोसिएशन के संस्थापक “एडवोकेट योगेश प्रशाद” ने बताया कि एडीजे अमरजीत सिंह छोटे बच्चो के यौन शोषण के मामलों को बहुत गंभीरता से लेते है, वे ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे कर समाज से अपराध खत्म करने की दिशा में कार्य कर रहे है।

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इस केस में सरकारी वकील बी डी गुप्ता जी के सहयोग व संस्था लॉ पॉवर एसोसिएशन के वकील योगेश प्रशाद की कड़ी मेहनत से एडीजे अमरजीत सिंह जी ने दोषी को 20 वर्ष की सजा व 110000 का जुर्माना लगाया।

संस्था लॉ पावर एसोसिएशन के सह संस्थापक दिनेश कुमार ने बताया कि उनकी संस्था के पास लगभग 140 के करीब पोक्सो केस है, जिनमे वे पीड़ित परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता व समाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध करवाते है, जिससे पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाई जा सके।

बाल अधिकार कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने  कहा कि ऐसी सजा इस प्रकार के अभियुक्तों का अनुकरण करने का प्रयास करने वालों पर प्रभाव डालती है। ये समाज के लिए एक मजबूत संदेश है ताकि इस समस्या का निवारक उपाय हो सके। बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने वालो के खिलाफ ऐसी ही सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और उनके साथ कोई नरमी नही बरती जानी चाहिए।

पीड़ित परिवार ने संस्था लॉ पावर एसोसिएशन के  एडवोकेट योगेश प्रशाद, दिनेश कुमार, निर्मल व शिवम तथा एडीजे अमरजीत सिंह व सरकारी वकील बी डी गुप्ता जी का सख्त सजा सुनाने पर आभार व्यक्त किया।

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