बुलंद केसरी न्यूज, जालंधर:Jalandhar News: महानगर में 28 सितंबर को होने जा रहे Shri Siddh Baba Sodhal मेले को देखते हुए deputy commissioner विशेष सारंगल की और से मेले को लेकर एक और नई हिदायत जारी कर दी गई है। जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर के शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सोढल मंदिर परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए है ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को किसी भी तरह की कोई ठेस न पहुंचे।
deputy commissioner ने बताया कि सोढल मेला हर वर्ष मनाया जाता है जिसमें लाखों की तादाद में भक्त बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिर में आते हैं। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र श्री चिंतपूर्णी मंदिर से श्री सोढल मंदिर, देवी तालाब मंदिर चौक से श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर और सईपुर चौक से श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर है, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शराब व मांस की बिक्री की दुकानों को बंद करना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि श्री सिद्ध बाबा सोढल सुधार सभा व अन्यों ने डिप्टी कमिश्नर व पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में मीटिंग दौरान सोढल मेला दौरान शराब व मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।
बता दें कि नगर निगम की ओर से भी मेले को लेकर इस बार कुछ खास हिदायत जारी की गई है। इस बार मेले में श्रद्धालुओं की ओर से लगाए जाने वाले लंगर में प्लास्टिक के लिफाफे, बैग या पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है, ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जाए।
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