Buland kesari ;- Ludhiana डी.सी. हिमांशु जैन की तरफ से जिले में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कम्बाइन के साथ गेहूं की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
डी.सी. द्वारा जारी इन आदेशों में कटाई करने वाली कम्बाइनों के मालिकों को यह आदेश दिया गया है कि हार्वेस्टर कम्बाइन का उपयोग करने से पहले इसकी खेतीबाड़ी विभाग से इंस्पैक्शन करवानी अनिवार्य होगी। कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर एस.एम.एस. लगाए बिना चलाई नहीं जाएगी। डी.सी. ने कहा कि आम तौर पर कनक काटने के लिए कम्बाइन 24 घंटे काम करती है, इसलिए रात के समय कम्बाइन के चलने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
इसके अलावा रात के समय पूरी तरह से पकी हुई गेहूं की भी कटाई कर दी जाती है, जिसको सूखने में ज्यादा समय लगता है और मंडियों में इसे बेचने और खरीदने में काफी परेशानी होती है, इसी वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। वहीं बेहद पुरानी हो चुकी मशीनों के साथ फसल की कटाई से गुणवत्ता प्रभावित होती है और खरीद एजैंसी इसे खरीदने में आनाकानी करती है जिससे नुकसान किसान का हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश 31 मई, 2025 तक लागू रहेगा।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.