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बुलंद केसरी ब्यूरो,चंडीगढ़ः Punjab News: पंजाब सरकार ने लेबर वर्किंग को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब कंपनियां अपनी लेबर से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए एक पत्र में लेबर के वर्किंग आवर्स को 12 घंटे बताया गया था। जिसे Punjab Government ने संशोधित कर 8 घंटे किया है। इस संबंधी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि पिछले दिनों जारी पत्र की गलत व्याख्या की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार Punjab Government द्वारा जारी आदेशों के तहत पंजाब के श्रमिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक लेबर के वर्किंग आवर्स सिर्फ 8 घंटे ही होंगे। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि एक रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी श्रमिक से 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है। अगर, कोई लेबर 8 घंटे से ज्यादा काम करती है तो उसे उसके लिए ओवर टाइम के पैसे दिए जाने चाहिए।
इस संबंधी अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि कोई भी फैक्ट्री या अन्य प्रकार की लेबर करने वाला व्यक्ति 7 दिन से ज्यादा लगातार ओवर टाइम नहीं करेगा। साथ ही किसी भी श्रमिक के कार्य के घंटे एक सप्ताह में 60 से अधिक नहीं हो सकते और न ही किसी श्रमिक के कार्य के घंटे एक पखवाड़े में 115 से अधिक हो सकते हैं।
वहीं, कोई भी फैक्ट्री मालिक या अन्य किसी प्रकार की लेबर का मालिक एक श्रमिक से 8 घंटे से अधिक और एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराता है, तो उसे दैनिक वेतन का दोगुना भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
जिक्रोयग्य है कि इससे पहले पत्र के पहले ही पॉइंट में कहा गया था कि कार्य दिवस के दौरान एक से अधिक श्रमिकों से 12 घंटे काम कराया जा सकता है, जोकि गलत था। अगर, कोई लेबर 8 घंटे से ज्यादा काम करना चाहती है तो वह अपनी मर्जी से करेगी, मालिक उस पर दबाव नहीं बना सकेंगे।
Now employers, cannot, make labor, work, for more, than 8 hours, On receiving, complaint, double, salary ,will have, to be given, government, issued orders
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