पठानकोट: पठानकोट पुलिस ने शहर भर में गट्टू (चाइना डोर) के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। जिसके तहत 56 दुकानों की तलाशी ली गई है, 265 चाइना डोर के गट्टू जब्त किए गए और 15 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो दंड संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करती है। ये छापे समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए गए हैं कि चीनी डोर की अवैध बिक्री को रोका जाए और इसमें शामिल लोगों को न्याय दिलाया जाए। पठानकोट पुलिस ने गट्टू की अवैध बिक्री की कड़ी निंदा की है और इसे खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखने का दावा किया है।
रिष्ठ पुलिस कप्तान हरकमल प्रीत सिंह खख ने इस संबंध में प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि गट्टू (चाइना डोर) की अवैध तस्करी के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई कर इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप शहर भर में गट्टू (चाइना डोर) की अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए आज एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर कुल 56 संदिग्ध दुकानों पर छापा मारा गया, जिसके परिणामस्वरूप 265 गट्टू और 15 व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और भारतीय दंड संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए बुक किया गया। थाना प्रमंडल क्रमांक 1, प्रमंडल क्रमांक 2, थाना सदर, थाना सुजानपुर व तारागढ़ के क्षेत्रों में इसका उल्लंघन करते आरोपितों को पकड़ा गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए राज्य में चाइनीज डोर के उत्पादन, बिक्री, वितरण, परिवहन और उपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव आई.पी.एस. इस मुद्दे पर एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें जोर दिया गया है कि पतंग की डोर एक गैर-बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर किसी भी अवैध कार्रवाई के लिए कोई ढील नहीं दी जाएगी और कानून के शासन को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
एसएसपी खख ने जोर देकर कहा कि इस गैर-बायोडिग्रेडेबल, चीनी डोर के उपयोग से अक्सर बिजली लाइन फ्लैश-ओवर हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लैकआउट, पक्षियों का फंसना और कुछ मामलों में, मनुष्यों के लिए घातक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को पतंगबाजी के लिए इसका इस्तेमाल करने से रोकें और उन्हें इसके संभावित परिणामों से अवगत कराएं। उन्होंने कहा, “हम पठानकोट के नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं कि वे आगे आएं और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। हम इस तरह की गतिविधियों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कानून का शासन बरकरार रहे।”
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