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बुलंद केसरी ब्यूरो, जालंधरः Jalandhar News: महानगर में प्रशासन ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अब रेस्टोरेंट,क्लब, बीयर बार और ढाबा खुलने की नई समय-सारिणी जिला पुलिस ने जारी की है। इस संबंधी पुलिस कमिश्नर अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंसधारी खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय के बाद यदि कोई खुला मिला तो उस पर कानून मुताबिक पुलिस एक्शन लेगी।
मिली जानकारी के अनुसार DCP अंकुर गुप्ता ने आदेश जारी किए है कि सभी रेस्तरां,क्लब व अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में रात 11.30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का आर्डर बुक नही होगा। 11.30 के बाद किसी भी नए ग्राहक की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इन सभी संस्थानों का ध्वनी स्तर भी 10 डीपी होना चाहिए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि DJ लाइव गायन या orchestra सहित सभी साउंड सिस्टम को रात 10 बजे बंद कर दिया जाना चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर चलने वाले म्यूजिक की आवाज बाहर नहीं आना चाहिए।
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत अब गाड़ियों में दिन और रात किसी भी तरह के म्यूजिक सिस्टम की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। यह आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि DJ , लाइव सिंगिंग या orchestra सहित सभी साऊंट सिस्टम 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस के अंदर पैदा हुई कोई भी आवाज चारदिवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।
म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। एक अलग आदेश में, DCP कमिश्नरेट Police ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।
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