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बुलंद केसरी ब्यूरो, चंडीगढ़ः Punjab News: अवैध खनन के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए High Court ने पंजाब में बढ़ते खनन मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए Punjab Government को जमकर फटकार लगाई है। इसी के साथ High Court ने Punjab Government ने अगली सुनवाई पर Illegal mining मामलों में पिछले 10 साल में दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार High Court ने इसके साथ ही अवैध माइनिंग के मामले पर जमीनी स्तर की जांच के लिए Advocate Venu Gopal जोहर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है और Punjab Government को उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है। बता दें कि कुलवीर सिंह ने अवैध खनन के मामले में दर्ज FIR में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके चलते Court ने यह फैसला लिया।
वहीं Punjab Government ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि रोपड़ में अवैध खनन के मामले तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में याची को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। Court को बताया गया कि गत वर्ष अवैध खनन की 118 FIR दर्ज की गई थी। इस स्थिति पर High Court ने चिंता जताते हुए कहा कि अवैध खनन को रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे में Government अगली सुनवाई पर पिछले 10 साल में अवैध खनन से जुड़ी सभी एफआईआर का ब्योरा पेश करने के आदेश जारी किये हैं।।
वहीं अवैध माइनिंग की जमीनी स्तर पर जांच के लिए Advocate Venu Gopal johar court commission नियुक्त किया है और उन्हें आदेश दिया कि वे खुद रोपड़ जाकर दौरा करें और 14 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे। इसके साथ ही Government को आदेश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर के दौरे के दौरान उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए और फीस के रूप् में एक लाख रुपये सरकार कोर्ट कमिश्नर को देगी।
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