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बुलंद केसरी ब्यूरो, फिरोजपुरः Firozpur की Jail में नशा तस्करी के आरोपी को Mobile phone मुहैया करवाने और उसके बदले में लाखों रुपए लेने के आरोप में Assistant Jail Retired Superintendent को Punjab and Haryana High Court से बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, High Court ने Assistant Jail Superintendent को जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। High Court ने सेवा से Retired हो चुके Assistant Jail Superintendent Tarsem Lal की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उस पर गंभीर आरोप हैं और इसके चलते हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जरूरी है।
गौरतलब है कि Tarsem Lal ने High Court में याचिका दायर करते हुए बताया कि जब वह Firozpur Jail में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर तैनात थे। इस दौरान एक कैदी की जेल से बनी Video Social media पर viral हो गई थी। इसके बाद मामले की जांच कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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