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नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर! सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश

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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ , ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮਾਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ...

(buland kesari)हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और शंभू बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर

पिछली सुनवाई में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए बुद्धिमान लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, जो इस मामले को सुलझाने का काम करेगी.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया था. यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो यह कार्य न्यायालय पर छोड़ा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीमा पर कोई घटना नहीं होनी चाहिए. ऐसे में मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाए.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुया की बेंच ने मामले की सुनवाई की. बॉर्डर बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है. वासु रंजन ने कहा कि बहस के दौरान वह नेशनल हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ सख्त दिशानिर्देश की भी मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाएगा और शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश देगा.

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