HomeLatest NewsBan on children driving: बच्चों के कार-स्कूटी चलाने की लगी रोक, नियम...

Ban on children driving: बच्चों के कार-स्कूटी चलाने की लगी रोक, नियम तोड़ा तो वाहन स्वामी को होगी सजा

Date:

iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413 iTree Network Solutions +91-8699235413

National News

iTree Network Solutions +91-8699235413

IELTS 5 Bands के साथ Canada जाने के लिए इन नंबरों पर Call करें। 0181–5044888, 0172–521

बुलंद केसरी ब्यूरो, उत्तर प्रदेशः Uttar Pradesh में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार चलाने को दी तो उन्हें 3 साल की सजा और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।

बता दें कि यह आदेश Uttar Pradesh Transport Traffic Office की तरफ से Education निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है। आदेश Uttar Pradesh बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। बता दें कि Uttar Pradesh Transport Department की तरफ से माध्यमिक Education निदेशक को भेजे गए हैं।

iTree Network Solutions +91-8699235413

आदेश में कहा गया है कि कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को two wheeler या four wheeler चलाने के लिए नहीं देगा, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो इसका जिम्मेदार उस नाबालिग के माता पिता को ही माना जाएगा। दोषी अभिभावकों को 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा नाबालिक द्वारा चलाए जा रहे वाहन का registration एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

iTree Network Solutions +91-8699235413

इसके अलावा campaign के जरिए युवाओं को road safety को लेकर भी अलग अलग प्रकार से जागरूक करने का काम किया जाएगा। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर माता-पिता को सजा मिलने के साथ ही उस नाबालिग को भी सजा मिलेगी जिसमें पकड़े गए नाबालिग 25 साल की उम्र से पहले अपना driving license नहीं बनवा सकेंगे।

वहीं, Uttar Pradesh Transport Commissioner Chandra Bhushan Singh ने इस मामले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा माध्यमिक education निदेशक को भी सभी माध्यमिक विद्यालयों में road safety को लेकर अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

There is, ban on, children driving, cars and scooters, if the rules, are broken, vehicle owner, will be punished

iTree Network Solutions
WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे Buland Kesari WhatsApp Group को Join करें
iTree Network Solutions +91-8699235413

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.

Punjab News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

You cannot copy content of this page