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Ban on children driving: बच्चों के कार-स्कूटी चलाने की लगी रोक, नियम तोड़ा तो वाहन स्वामी को होगी सजा

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बुलंद केसरी ब्यूरो, उत्तर प्रदेशः Uttar Pradesh में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार चलाने को दी तो उन्हें 3 साल की सजा और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।

बता दें कि यह आदेश Uttar Pradesh Transport Traffic Office की तरफ से Education निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है। आदेश Uttar Pradesh बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। बता दें कि Uttar Pradesh Transport Department की तरफ से माध्यमिक Education निदेशक को भेजे गए हैं।

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आदेश में कहा गया है कि कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को two wheeler या four wheeler चलाने के लिए नहीं देगा, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो इसका जिम्मेदार उस नाबालिग के माता पिता को ही माना जाएगा। दोषी अभिभावकों को 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा नाबालिक द्वारा चलाए जा रहे वाहन का registration एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

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इसके अलावा campaign के जरिए युवाओं को road safety को लेकर भी अलग अलग प्रकार से जागरूक करने का काम किया जाएगा। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर माता-पिता को सजा मिलने के साथ ही उस नाबालिग को भी सजा मिलेगी जिसमें पकड़े गए नाबालिग 25 साल की उम्र से पहले अपना driving license नहीं बनवा सकेंगे।

वहीं, Uttar Pradesh Transport Commissioner Chandra Bhushan Singh ने इस मामले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा माध्यमिक education निदेशक को भी सभी माध्यमिक विद्यालयों में road safety को लेकर अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

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