Buland Kesari/ लुधियाना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात विभा राणा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पिछले 10 महीनों में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की श्रृंखला की ताज़ा कड़ी है।
यह निलंबन अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना के तहत किया गया है, जिसका आधार 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली के कुछ निवासियों द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत है। हालांकि इस शिकायत के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा की गई विजिलेंस जांच के बाद यह निर्णय लिया गया।
निलंबन की अवधि के दौरान, विभा राणा का मुख्यालय मोगा निर्धारित किया गया है और उन्हें संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों द्वारा भारतीय संविधान की धारा 235 और पंजाब सिविल सेवाएं (दंड एवं अपील) नियमों के तहत पारित किया गया है।
यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश शील नागू के नेतृत्व में संस्थागत सुधारों की दिशा में एक और ठोस कदम मानी जा रही है। 9 जुलाई को कार्यभार संभालने के बाद से ही मुख्य न्यायाधीश नागू ने पंजाब और हरियाणा के कुल 10 न्यायिक अधिकारियों की जांच करवाई या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिनमें से चार अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और छह को निलंबित किया गया है।
ये सभी फैसले उस पूर्ण पीठ की बैठकों में लिए जाते हैं जो न्यायिक सेवा में नियुक्तियों, तबादलों, पदोन्नतियों और दंडात्मक कार्रवाइयों से संबंधित होते हैं।
पिछले दो वर्षों में हाईकोर्ट द्वारा 24 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सख्त संदेश था।
इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक व्यवस्था अपने अधिकारियों से उच्चतम नैतिक और पेशेवर मानकों की अपेक्षा करती है।
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