Buland kesari/ओल्ड स्कूल और कॉपीराइट जैसे सॉन्ग से सुर्खियों में आए पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लो नए विवाद में फंस गए हैं। ढिल्लो चंडीगढ़ के डिफेंडर कार शो रूम में आए थे। यहां उनके हाथ में एक पैकेट है, जिसमें काले रंग की वस्तु भरी हुई है।
सिंगर प्रेम ढिल्लो ने खुद ये वीडियो शेयर की। जिसके बाद एक एडवोकेट ने दावा किया कि प्रेम ढिल्लो के हाथ में अफीम है। वह अफीम को प्रमोट कर रहे हैं। इसके खिलाफ एडवोकेट ने चंडीगढ़ के डीजीपी को शिकायत दी है।
उन्होंने कहा कि इस बारे में DGP से बात भी की है। उन्होंने सिंगर प्रेम ढिल्लो पर अफीम प्रमोट करने के केस में FIR दर्ज कर उसे अरेस्ट करने की मांग की है। एडवोकेट ने चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर एक्शन न हुआ तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

सिंगर के वायरल वीडियो में क्या दिख रहा सिंगर प्रेम ढिल्लो चंडीगढ़ में डिफेंडर कार शोरूम में पहुंचे हैं। साथ में उनके कई साथी भी मौजूद हैं। इस दौरान वह शोरूम विजिट करने के साथ कार के बारे में इन्क्वायरी करते हुए नजर आते हैं। इसी दौरान वह सोफे पर बैठे हैं। इस दौरान उनके हाथ में एक पैकेट दिखता है। जिसमें अफीम जैसी दिखने वाली चीज भरी हुई है। इसी को लेकर एडवोकेट ने दावा किया कि ये अफीम है। हालांकि ढिल्लो की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी गई है।

एडवोकेट ने अपनी शिकायत में क्या कहा
- सिंगर के हाथ में अफीम: काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें पंजाब के सिंगर प्रेम ढिल्लों कार के शोरूम में अफीम के पैकेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सिंगर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला था। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया और डीजीपी व एसएसपी चंडीगढ़ को शिकायत दी है। उन्होंने मांग की है कि सिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए।
- कहां से आई अफीम, इसकी जांच होनी चाहिए: एडवोकेट ने पुलिस से यह भी मांग की है कि यह जांच की जाए कि सिंगर के पास अफीम कहां से आई और इसका स्रोत क्या है। जब पंजाब में एंटी-ड्रग अभियान चल रहा है, ऐसे में इस तरह के लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। शांडिल्य ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण लेंगे।

- सुरक्षा की आड़ में नशे का कारोबार: एडवोकेट ने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सिंगर को पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। संभव है कि पुलिस सुरक्षा की आड़ में सिंगर नशे के कारोबार में लिप्त हो। ऐसे में लगभग 300–400 ग्राम अफीम कैसे इकट्ठा हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही, सिंगर के साथ मौजूद अन्य लोगों की भी जांच की जाए।
- NDPS एक्ट के तहत अपराध: एडवोकेट ने कहा- यह मामला प्राथमिक तौर पर NDPS एक्ट 1985 के तहत गंभीर अपराध है। भारत पहले से ही नशीले पदार्थों की गंभीर समस्या से गुजर रहा है। अगर प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों द्वारा नशीले पदार्थों का कोई भी महिमामंडन किया जाएगा तो इसका युवाओं के दिमाग पर खतरनाक और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा। जिससे कानून और सामाजिक व्यवस्था को कमजोर होती है।

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