iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
HomeLatest Newsरिलायंस स्टोर से खरीदे सैमसंग टीवी के खराब पैनल मामले में स्टेट...

रिलायंस स्टोर से खरीदे सैमसंग टीवी के खराब पैनल मामले में स्टेट कंज्यूमर कमीशन का बड़ा फैसला:

Date:

National News

भारत के इस राज्य के CM और डिप्टी CM पर चलीं गोलियां!

Buland Kesari/ जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित...

मानसिक उत्पीड़न के बदले उपभोक्ता को 20 हज़ार मुआवजा राशि देने के आदेश

iTree Network Solutions +91-8699235413

iTree Network Solutions +91-8699235413

Buland Kesari/ चंडीगढ़, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यू.टी. चंडीगढ़ (State Consumer Disputes Redressal Commission) ने उपभोक्ता अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत (जिला उपभोक्ता फोरम) द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और सदस्य प्रीतिंदर सिंह की पीठ ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी के कारण उपभोक्ता को गंभीर मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना आवश्यक है।

क्या था पूरा विवाद?

शिकायतकर्ता अमृत पाल सिंह ने 17 अक्टूबर 2021 को रिलायंस रिटेल लिमिटेड से एक सैमसंग 60-इंच यूएचडी स्मार्ट एलईडी टीवी (वॉल माउंट और बोट होम थिएटर के साथ) कुल 85,970/- रुपये में खरीदा था, जिसकी दो साल की वारंटी थी।

1 मार्च 2023 को टीवी के डिस्प्ले पैनल पर कुछ लाइनें आ गईं (डिस्प्ले खराब हो गया)। कंपनी ने वारंटी के तहत इसे एक हफ्ते में बदलने का वादा किया, लेकिन नया पैनल लगाने में 18 दिन लगा दिए। उपभोक्ता की परेशानी तब और बढ़ गई जब वह नया पैनल भी तकनीकी रूप से खराब निकला।

बार-बार ईमेल और कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी जब कंपनियों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, तो पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

निचली अदालत (District Commission) का फैसला:

iTree Network Solutions +91-8699235413

जिला उपभोक्ता फोरम (District Commission-II, U.T. Chandigarh) ने 30 अक्टूबर 2025 को शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सैमसंग इंडिया को निर्देश दिया था कि वह टीवी की इनवॉइस राशि 79,980/- रुपये को 9% वार्षिक ब्याज के साथ उपभोक्ता को वापस लौटाए और मानसिक उत्पीड़न व अदालती खर्च के लिए 10,000/- रुपये का मुआवजा दे।

स्टेट कमीशन ने क्यों बढ़ाया मुआवजा?

जिला अदालत के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अमृत पाल सिंह ने स्टेट कमीशन में अपील (First Appeal No. SC/4/FA/5/2026) दायर की। उनकी दलील थी कि कानूनी लड़ाई और कंपनियों की लापरवाही के कारण उन्हें जो मानसिक और आर्थिक कष्ट हुआ, उसके सामने 10,000 रुपये का मुआवजा बेहद कम है।

स्टेट कमीशन ने दोनों पक्षों के वकीलों (अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट विवेक अरोड़ा, रिलायंस के लिए एडवोकेट संजीव पब्बी और सैमसंग के लिए एडवोकेट दविंदर कुमार) की दलीलें सुनीं।

माननीय जस्टिस राज शेखर अत्री की पीठ ने माना कि जिला फोरम ने शिकायतकर्ता के मानसिक तनाव और अदालती खर्च के शुरुआती आकलनों को ठीक से नहीं देखा था।

अंतिम आदेश:

iTree Network Solutions +91-8699235413

कमीशन ने जिला फोरम के आदेश में संशोधन करते हुए मानसिक प्रताड़ना और अदालती खर्च के मुआवजे को 10,000/- रुपये से बढ़ाकर सीधे 20,000/- रुपये (दोगुना) कर दिया। इसके अलावा, टीवी की मूल राशि (79,980 रुपये) पर 9% ब्याज और टीवी वापस करने की बाकी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे Buland Kesari WhatsApp Group को Join करें
iTree Network Solutions +91-8699235413

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.

Punjab News

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ: 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: IRCC ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

Canada New Visa Rules 2026: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ — ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ...

You cannot copy content of this page