(बुलंद केसरी):– पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों पर पंजाब राज्य विकास कर लागू कर दिया है। इसके तहत उनकी पेंशन से प्रति माह 200 रुपये की कटौती की जाएगी. इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि वित्त विभाग ने पेंशनभोगियों/वसूली पर विचार करने के बाद उत्पाद एवं कराधान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि राज्य में कर संग्रहण के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग नोडल एजेंसी है। इस संबंध में वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग जल्द ही इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा और सरकार पेंशनभोगियों के बैंक खातों से सीधे उपरोक्त कर राशि की कटौती का निर्देश देगी.
गौरतलब है कि पंजाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने 2018 में सरकारी कर्मचारियों पर यह टैक्स लगाया था। इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो पंजाब में किसी भी व्यापार, व्यवसाय, पेशे या रोजगार में लगा हुआ है, जो आयकर दाता है, इसका मतलब वह व्यक्ति है जिसकी आय कर अधिनियम के तहत “0” है, कर योग्य है यदि यह इससे भी अधिक है
प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे संयुक्त कर्मचारी मंच ने प्रदेश सरकार के ताजा फैसले की कड़ी निंदा की है। मंच के संयोजक सुखचैन सिंह खैहरा ने कहा कि यह दुख और शर्म की बात है कि सरकार ने उन बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जो केवल पेंशन के सहारे जी रहे हैं।
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