Buland kesari ;- उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शख्स ने शराब पीने से मना करने पर पत्नी पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। शख्स साल 2021 से जेल में था। यह सजा 27 जनवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सुनाई। आरोपी श्रवण कुमार (35 वर्ष) पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
श्रवण कुमार और उसकी पत्नी मीना (30 वर्ष) बरेली के सीबी गंज इलाके के सर्वोदय नगर में रहते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार श्रवण कुमार अक्सर शराब पीने के लिए पैसे मांगता था। इसी कारण से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे।
11 अगस्त 2021 को श्रवण नशे की हालत में घर लौटा। उसकी पत्नी मीना ने इस बात का विरोध किया जिसके बाद श्रवण गुस्से में घर से निकल गया। रात को करीब 11:30 बजे वह वापस लौटा और चाकू लेकर पत्नी पर हमला कर दिया। उसने चाकू से मीना के पेट में वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।
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