Buland kesari/पंजाब की राजनीति से जुड़े एक बेहद चर्चित और पुराने मानहानि केस में आज लुधियाना की अदालत में बड़ा दिन है। यह हाई-प्रोफाइल मामला शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़ा है।
आज सुबह लुधियाना की ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) मिस डेजी बांगड़ की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। आज का दिन इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस मामले में आज अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की क्रॉस-एग्जामिनेशन होनी है। बचाव पक्ष (संजय सिंह के वकील) आज मजीठिया से तीखे सवाल-जवाब करेंगे, जो इस केस की आगे की दिशा तय करेगा।
क्या है पूरा मामला?
इस केस की जड़ें साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान हुए तीखे राजनीतिक हमलों से जुड़ी हैं। उस समय आप नेताओं ने अकाली-भाजपा सरकार के खिलाफ प्रचार किया था। चुनावी रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP नेताओं ने मजीठिया पर पंजाब में ड्रग्स (नशे) के कारोबार को संरक्षण देने और उसमें शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे।
इसके जवाब में मजीठिया ने AAP के तत्कालीन राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशीष खेतान के खिलाफ लुधियाना कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन (आपराधिक मानहानि) का मुकदमा दायर कर दिया। मजीठिया का तर्क था कि बिना किसी ठोस सबूत के महज राजनीतिक फायदे के लिए उनकी और उनके परिवार की छवि को धूमिल किया गया है।
केजरीवाल ने मांग ली थी माफी, लेकिन संजय सिंह अड़े रहे
इस हाई-प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा मोड़ साल 2018 में आया था। मानहानि के मुकदमों में घिरे अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान ने अदालत के बाहर लिखित में मजीठिया से बिना शर्त माफी मांग ली थी। अपने माफीनामे में उन्होंने माना था कि मजीठिया पर लगाए गए आरोप निराधार थे। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल और खेतान को इस मामले से बरी कर दिया था और मजीठिया ने उनके खिलाफ केस वापस ले लिया था।
हालांकि नेता संजय सिंह ने अपने स्टैंड से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने मजीठिया से माफी मांगने से मना कर दिया और कोर्ट में केस का डटकर सामना करने का फैसला किया। तभी से संजय सिंह पर यह मानहानि का ट्रायल लुधियाना कोर्ट में लगातार चल रहा है।
आज की सुनवाई के मायने
मानहानि के इस मुकदमे में आज की क्रॉस-एग्जामिनेशन केस के अंतिम और सबसे निर्णायक चरणों में से एक है। मजीठिया की गवाही और उस पर होने वाली क्रॉस-एग्जामिनेशन ही यह तय करेगी कि अदालत के सामने संजय सिंह पर मानहानि का दोष सिद्ध होता है या नहीं।

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