iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
HomeBusinessसिनेमाघरों में चलेगी मालिकों की मर्जी

सिनेमाघरों में चलेगी मालिकों की मर्जी

Date:

National News

भारत के इस राज्य के CM और डिप्टी CM पर चलीं गोलियां!

Buland Kesari/ जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि सिनेमाघरों के मालिकों को खानपान की सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है और वे तय कर सकते हैं कि थिएटर परिसर में बाहरी खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति दी जाए या नहीं। शीर्ष कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने जुलाई 2018 में राज्य के मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघर मालिकों को निर्देश दिया था कि दर्शकों को थिएटर में उनकी खाद्य सामग्री और पानी लाने से नहीं रोका जाए।

iTree Network Solutions +91-8699235413

iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413
iTree Network Solutions +91-8699235413

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सिनेमाघर उसके मालिक की निजी संपत्ति है, जिसे तब तक नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है जब तक वे जनहित, सुरक्षा और कल्याण के प्रतिकूल नहीं हों। पीठ ने कहा, ‘दर्शक मनोरंजन के लिए सिनेमाघर में आते हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि हाईकोर्ट ने राज्य को आदेश देकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने न्याय क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया कि दर्शक को सिनेमाघर परिसर में बाहर से खानपान की सामग्री लाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।’ शीर्ष कोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे Buland Kesari WhatsApp Group को Join करें
iTree Network Solutions +91-8699235413

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.

Punjab News

ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲੈਕਲਿਸਟ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ...

Related News

न्यू चंडीगढ़ में फ्लैट का पज़ेशन लटकाने पर अंबिका रियलकॉन बिल्डर को कड़ी फटकार, राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाया भारी जुर्माना

​* 9% ब्याज़ के साथ देना होगा पज़ेशन में देरी का मुआवज़ा और अदालती खर्च ​ ​Buland Kesari: न्यू चंडीगढ़ में फ्लैट बुक कराकर बरसों तक...

You cannot copy content of this page