Buland Kesari/ Ludhiana: उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने ‘दीप किरन ग्रेवाल बनाम एप्रिकॉट फर्नीचर’ मामले में कंपनी की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने लुधियाना के पक्खोवाल रोड पर स्थित उक्त फर्नीचर कंपनी को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को डाइनिंग टेबल के बदले पैसे रिफंड करे और साथ ही मानसिक परेशानी के लिए हर्जाना भी दे।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता दीप किरन ग्रेवाल ने एप्रिकॉट फर्नीचर से एक ‘ऑक्टेविया मार्बल डाइनिंग सेट 1+6 खरीदा था, जिसकी कीमत ₹87,000 थी। प्रोडक्ट में खराबी या कमी के चलते यह मामला उपभोक्ता अदालत पहुंचा।
सुनवाई के दौरान फर्नीचर कंपनी (विरोधी पक्ष) की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने एकतरफा (Ex-parte) कार्रवाई करते हुए ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
अदालत ने दोनों पक्षों को राहत और जिम्मेदारी तय करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं:
टेबल वापस होगी:
ग्राहक को आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिनों के अंदर वह डाइनिंग टेबल कंपनी को वापस सौंपनी होगी।
75% रकम का रिफंड:
जैसे ही कंपनी को टेबल मिल जाएगी, उसके 30 दिनों के भीतर कंपनी को बिल की कुल रकम (₹87,000) का 75% हिस्सा यानी ₹65,250 ग्राहक को वापस लौटाना होगा।
₹20,000 का जुर्माना:
अदालत ने फर्नीचर कंपनी पर ₹20,000 का संयुक्त जुर्माना (कंपोजिट कॉस्ट) भी लगाया है, जो कंपनी को शिकायतकर्ता को देना होगा।
30 दिन की मोहलत:
कंपनी को इस पूरे आदेश का पालन हर हाल में 30 दिनों के भीतर करना होगा।

Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.








