Buland Kesari/ लुधियाना: ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए OYO होटल्स और नई दिल्ली स्थित एक होटल पर जुर्माना लगाया है। कंफर्म बुकिंग होने के बावजूद आधी रात को कमरा देने से मना करने पर कोर्ट ने इसे सेवा में भारी कमी माना है।
**क्या था पूरा मामला?**
* लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन के रहने वाले 57 वर्षीय गुरप्रीत सिंह आनंद ने 16 जनवरी 2023 को OYO ऐप के जरिए नई दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित ‘यात्री पैलेस’ (Yatari Palace) में 3 लोगों के लिए एक कमरा बुक किया था।
* यह बुकिंग 17 जनवरी 2023 से 18 जनवरी 2023 तक के लिए थी।
* कुल बुकिंग राशि में से शिकायतकर्ता ने 176 रुपये का एडवांस पेमेंट ऑनलाइन कर दिया था।
* सफर में देरी के कारण जब गुरप्रीत सिंह अपने साथियों के साथ 18 जनवरी को रात करीब 1:30 बजे होटल के पास पहुँचे और संपर्क किया, तो होटल वालों ने लोकेशन बताने से इनकार कर दिया और OYO की बुकिंग मानने से भी साफ मना कर दिया।
* कमरा न मिलने के कारण शिकायतकर्ता और उनके साथियों को कड़ाके की ठंड में पूरी रात अपनी कार में ही गुजारनी पड़ी।
**फोरम की कड़ी टिप्पणी: “अतिथि देवो भव: का हुआ अपमान”**
आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा और सदस्या मोनिका भगत की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 27 मई 2026 को अपना फैसला सुनाया।
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि OYO अपनी ही ‘गेस्ट पॉलिसी’ के तहत मुश्किल आने पर ग्राहक को वैकल्पिक कमरा (Alternate Accommodation) उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रहा। कोर्ट ने इस कृत्य को न केवल अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना, बल्कि यह भी कहा कि विपरीत पक्ष का आचरण भारतीय संस्कृति की मूल मान्यता **”अतिथि देवो भव:” (The Guest is GOD)** के भी सख्त खिलाफ है।
**फोरम का आदेश:**
उपभोक्ता फोरम ने OYO होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और यात्री पैलेस (नई दिल्ली) को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए निर्देश दिया है कि:
* वे शिकायतकर्ता को उनके द्वारा जमा किए गए **176 रुपये** रिफंड करें।
* मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और कानूनी खर्च के रूप में **10,000 रुपये** का भारी जुर्माना (Composite costs) अदा करें।
* यह पूरा भुगतान आदेश की कॉपी प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर** करना अनिवार्य होगा।

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