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मोहाली में मिला अवैध शराब का चलता फिरता गोदाम:दो स्कूटर और कार मे छिपाई 10 पेटी 5 बोतल शराब बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

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National News

भारत के इस राज्य के CM और डिप्टी CM पर चलीं गोलियां!

Buland Kesari/ जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित...

Buland kesari/पंजाब सरकार के अवैध शराब विरोधी विशेष प्रवर्तन अभियान (Anti-Illicit Liquor Special Enforcement Drive) के तहत आबकारी विभाग ने मोहाली जिले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग की टीम ने खरड़ के अंतर्गत आते गांव तियूड़ में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न वाहनों में शराब छिपाकर अवैध रूप से बेच रहा था।

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यह पूरी कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (एक्साइज) पटियाला खुशदिल सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर (आबकारी) रोपड़ रेंज के दिशा-निर्देशों व मार्गदर्शन में अंजाम दी गई।

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आबकारी विभाग को गांव तियूड़ में अवैध शराब की बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक्साइज इंस्पेक्टर (खरड़) अशोक कुमार और आबकारी निरीक्षक (मोहाली) गुरिंदर पाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने जब गांव की एक गली में अचानक छापेमारी की, तो वहाँ राजिंदर सिंह उर्फ रिंकू नाम के व्यक्ति को सरेआम अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया।

वाहनों की तलाशी में खुला अवैध शराब का गोदाम

जब आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी राजिंदर सिंह की तलाशी ली, तो उसकी जेब से विभिन्न वाहनों की तीन चाबियां बरामद हुईं। शक के आधार पर जब टीम ने उन चाबियों से संबंधित वाहनों को ढूंढकर उनकी गहनता से जांच की, तो अधिकारी भी हैरान रह गए। तीनों वाहनों को शराब की तस्करी के लिए ‘चलता-फिरता गोदाम’ बनाया गया था।

अधिकारियों के अनुसार कुल 10 पेटी और 5 अतिरिक्त बोतलें शराब की बरामद हुई हैं। इसमें कार (CH-01-AU-7379), 50 बोतल, स्कूटर (PB-27-M-2654) से 37 बोतल, काले रंग का जुपिटर स्कूटर (बिना नंबर) से 38 बोतलें 999 पावर स्टार व्हिस्की की बरामद हुई हैं।

सिर्फ चंडीगढ़ के लिए थी शराब, गायब थे QR कोड, वैधता पर सवाल

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शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद की गई पूरी खेप “999 पावर स्टार व्हिस्की” ब्रांड की है, जो केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (UT) में बिक्री के लिए मान्य थी। बरामद बोतलों पर आबकारी विभाग के होलोग्राम तो लगे थे, लेकिन अनिवार्य क्यूआर (QR) कोड गायब थे।

इसके कारण इस शराब की वैधता पूरी तरह संदिग्ध पाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इस शराब का बैच नंबर “02 JUN 25” है और इसे ‘एम्पायर एल्कोब्रेव’ कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। पंजाब में इसकी तस्करी कर टैक्स चोरी और अवैध मुनाफा कमाने का खेल चल रहा था।

आरोपी पुलिस के हवाले, आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सफल छापेमारी के बाद आबकारी विभाग ने आरोपी राजिंदर सिंह उर्फ रिंकू समेत शराब से लदे तीनों वाहनों (एक कार और दो स्कूटर) को थाना सदर खरड़ की पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 की धारा 61(1)(14) और 78(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

अभियान रहेगा जारी:

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और टैक्स चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

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